जयपुर 27 सितंबर 26*अनुकंपा नौकरी पर लगी बहू हर महीने सास को वेतन का 25 फीसदी दे: कोर्ट*
जयपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पति की मौत के बाद अनुकंपा नौकरी पर लगी बहू को हर महीने अपने वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा सास के बैंक खाते में जमा करवाना होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि टर्मिनल बेनिफिट्स (Terminal Benefits) की 50 फीसदी राशि भी सास को दी जाए।
जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश कमली देवी की याचिका पर दिया, जिसमें कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा और भरण-पोषण करना भी है।
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