कौशाम्बी21दिसम्बर23*व्यवसायिक के स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडर का हो रहा उपयोग*
*स्थानीय पुलिस और आपूर्ति निरीक्षक नहीं दे रहे ध्यान*
*टेडीमोड कौशाम्बी* सरकार ने खाना बनाने और व्यवसाय के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए अलग अलग सिलेंडर के उपयोग किए जाने का प्रावधान किया है। जिसमें घरेलू उपयोग के लिए 14 किलो वजन का सिलेंडर और दुकान के प्रयोग के लिए 19 किलो के गैस सिलेंडर का उपयोग का प्रावधान बनाया गया है। यदि इस नियम के विपरीत कोई दुकानदार सामानों को बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करता है तो उसके विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्य करने का अपराध बनता है।ऐसा ही देखने को सिराथू तहसील के कोखराज व सैनी थाना क्षेत्र के टेढ़ीमोड़ शहजादपुर कल्यानपुर गुलामीपुर,चौराहे पर होटल चाट खोमचे के ठेले के दुकानदार खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे है। लोगों का कहना यह है कि यह लोग बेधड़क कानून का उल्लघंन कर रहे है। जबकि यह क्षेत्र शहजादपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने है। यह सब होते हुए न तो चौकी के सिपाहियों की इस तरफ नजर पड़ रही है और न ही क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक की नजरें इनायत होती है।चौराहे पर रहने वाले कुछ ग्रामीण नाम न बताने की शर्त पर बताया की इसके लिए क्षेत्रीय पुलिस और आपूर्ति निरीक्षक की मिलीभगत है । जिस कारण ये लोग घरेलू सिलेंडर का बेधड़क उपयोग कर रहे है उन्हे किसी का डर नही सता रहा है।

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