कौशाम्बी20मार्च24*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कौशाम्बी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें।
[20/03, 8:42 pm] +91 96485 18828: *महाराष्ट्र की महिलाएं कौशांबी में कर रही हैं लूट*
*तीन दिन पहले बैंक से पैसा निकाल कर जा रही महिला के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा*
*कौशाम्बी* स्टेट बैंक सिराथू से 3000 की रकम निकालकर टेंपो से घर जा रही महिला के साथ तीन दिनों पहले महिला गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया था महिला गैंग के लूट में सक्रिय होने के मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तेजी दिखाई और 20 मार्च को सैनी कोतवाली पुलिस ने महाराष्ट्र की रहने वाली तीन महिलाएं भारती, ममता और करुणा को गिरफ्तार कर तीन दिन पहले 3000 की लूट की घटना का खुलासा कर लूट की रकम और कागजात बरामद कर लिए हैं। लूट घटना की शिकार महिला ने अपने कागजात की पहचान कर ली है पुलिस ने आरोपी महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है महिला गैंग के लूट के घटनाओं में शामिल होने के बाद एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कि इन महिलाओं का सरगना कौन है महाराष्ट्र की महिलाएं कौशांबी में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं।
[20/03, 8:46 pm] +91 99194 75893: *उधारी मांगने गए व्यक्ति के साथ मारपीट कर जंजीर और नगदी छीनी*
*कौशांबी* पिपरी थाना क्षेत्र के उदैयापुर गांव निवासी दिलीप कुमार पुत्र रामचंद्र अपने साथी शनि के साथ अपना उधारी का पैसा मांगने सराय अकिल के गुड्डू कुशवाहा और संजय कुशवाहा के पास गए थे जहां उधारी की रकम देने के बजाय दबंगों ने दोनों को नलकूप पर बुला ले गए और नलकूप पर जाते ही दबंगों ने अपने कई अन्य साथियों के साथ मिलकर दिलीप और सनी के साथ मारपीट शुरू कर दी है आरोप है कि जेब में रखा 12600 रुपए नगद और सोने की जंजीर भी दबंगों ने छीन ली है शिकायतकर्ता का कहना है कि दबंग ने तमंचा लगाकर धमकी दी है कि दोबारा उधारी मांगने आए तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे पीड़ित परिवार ने सराय अकिल पुलिस को शिकायती पत्र दिया है पुलिस जांच कर रही है
[20/03, 9:01 pm] +91 99191 96696: *बटाईदार से खरीद किया जायेंगा गेहूँ–जिला खाद्य विपणन अधिकारी*
*मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूॅ की खरीद की जायेगी*
*कौशाम्बी।* जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुधान्शु शेखर चौबे ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत निर्गत गेहूॅ क्रय नीति में दी गयी व्यवस्थानुसार उप जिलाधिकारी को गेहूॅ क्रय,कृषक पंजीयन,सत्यापन व भण्डारण के निमित्त तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस कार्य में सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा समन्वय रखा जायेगा तथा तहसील स्तर पर गेहूॅ खरीद सुचारू रूप से सम्पन्न कराने व प्रभावी अनुश्रवण के लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा सप्ताह में न्यूनतम एक बार बैठक कर गेहूॅ क्रय विशेष रूप से कृषक पंजीकरण व क्रय योजना के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रचार-प्रसार आदि की समीक्षा व अनुश्रवण की जायेगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि गेहूॅ का समर्थन मूल्य रू0 2275/-कु0 निर्धारित है तथा किसानां को गेहूॅ के मूल्य का भुगतान,उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में 48 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा गेहूॅ की उतराई,सफाई एवं छनाई के मद में रू0 20/-कु0 की दर से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति किसानों को की जायेगी। इस वर्ष बटाईदार से भी गेहूॅ खरीद की जायेंगी। गेहूॅ विक्रय के लिए प्रति केन्द्र प्रभारी न्यूनतम 20 पंजीकरण प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण कराया जायेंगा। इस वर्ष 100 कु0 की सीमा तक गेहूॅ विक्रय के लिए सत्यापन से छूट प्रदान करते हुए प्रति हे0 अनुमानित औसत उत्पादन का 140 प्रतिशत को आधार बनाकर गेहूॅ खरीद की जायेगी। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूॅ की खरीद की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तथा ए0डी0सी0ओ0 गेहूॅ की कटाई व मडाई प्रारम्भ होते ही मोबाइल क्रय केन्द्रों से गेहूॅ खरीद की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। जनपद में प्राइवेट व्यापारी/ट्रेडर्स द्वारा किये जा रहे गेहूॅ खरीद की सतत् निगरानी की जायेंगी।
[20/03, 9:01 pm] +91 99191 96696: *मतगणना केन्द्र एवं मतदान परिसर में धूम्रपान वर्जित–एडीएम*
*लोकसभा चुनाव के दौरान किसी मादक पदार्थ, हुक्का, माचिस, लाईटर, मोबाईल फोन, कैलकूलेटर आदि ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध*
*कौशाम्बी।* अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गोंड ने अवगत कराया है कि जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 06 जून 2024 तक धारा-144 लागू हैं। कोई भी राजनैतिक व्यक्ति सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव के लिए नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव सम्बन्धी कार्य में सरकारी गाड़ी का प्रयोग किसी भी दशा में नही करेंगा। कोई भी उम्मीदवार बिना रिटर्निंग आफिसर की पूर्वानुमति के चुनाव प्रचार में कोई गाड़ी नहीं चला सकेंगा,उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने साथ तीन गाड़ियों से ज्यादा नही चला सकेगा एवं प्रत्येक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन व्यक्ति से अधिक नही चल सकेंगे। .कोई भी राजनैतिक पार्टी दूसरी पार्टी का न ही पोस्टर, बैनर आदि नष्ट करेंगे और न ही हटाएंगे। मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कोई कार्यकर्ता मतदान केन्द्र की परिधि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर सक्षम अधिकारी के बिना पूर्वानुमति के मतदाता सहायता बूथ स्थापित नही करेंगा,सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के उपरान्त भी मतदान सहायता बूथ पर एक टेबल व दो कुर्सी से अधिक नही रख सकेगा एवं बूथ पर एक तीन फिट लम्बा व साढे चार फिट चौड़ा बैनर जिस पर केवल उम्मीदवार का नाम चुनाव चिन्ह व पार्टी का नाम अंकित होगा के अतिरिक्त कोई बैनर नही लगा सकेंगा। बूथ पर छाया के लिए जितने मे दो कुर्सियों में बैठे व्यक्ति को मौसम से बचाया जा सकें,से अधिक कपड़ा नही लगा सकेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सहायता बूथ पर मत डालने के बाद एकत्रित नही होगा तथा बूथ पर मतदाता के पहचान के लिए जारी पर्ची आयोग के निर्देशानुसार होगी,जिसमें उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह व पार्टी का नाम नही होगा। मतदान केन्द्र के अन्दर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियां/मतदाताओं तथा उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी,सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं मतदान दल के कर्मचारियों को भय अथवा प्रलोभन द्वारा प्रभावित करने का प्रयास नही करेंगा। मतदान तथा मतगणना परिसर में कोई भी व्यक्ति शोरगुल अथवा नारेबाजी नही करेंगा। निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन से मत-पत्रों के अन्तिमीकरण तक कोई भी व्यक्ति कर्तव्यरूढ़, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को उसके विधिक कर्तव्य के पालन में बाधा नही पहॅुचाएगा, अपनी विधिक आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी से शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान करायेंगा। मतगणना केन्द्र तथा मतदान परिसर में कोई भी व्यक्ति न तो धूम्रपान करेंगा और न ही किसी मादक पदार्थ, हुक्का, माचिस, लाईटर, मोबाईल फोन, कैलकूलेटर आदि ले जा सकेंगा।
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