July 27, 2024

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कौशाम्बी11दिसम्बर23*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर खास खबरें

कौशाम्बी11दिसम्बर23*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर खास खबरें

[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *बलिया – बलिया में ट्रिपल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप*

व्यक्ति ने 2 मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या की

तीनों की हत्या के बाद खुद को भी लगाई फांसी

धारदार हथियार से तीनों के गले रेतकर की हत्या

मृतक के पास से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद

पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

पूर्व में भी कई बार पति-पत्नी में होता था विवाद

घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे एसपी

बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के देवडीह गांव की घटना
[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *इनकम टैक्स विभाग द्वारा उड़ीसा में जब्त नकदी को गिनने की प्रक्रिया हुई पूरी*

*कुल करीब 351 करोड़ का आंकड़ा हुआ पार*

कल देर रात तक हुई थी नोटों को गिनने की प्रक्रिया

*आज जारी किया जाएगा औपचारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा लिखित तौर पर बयान*

अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है आरोपियों से पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया

उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े इस मामले में जल्द ही हो सकता है कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट
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[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *मातम में बदली शादी की खुशियां, ट्रक-कार में टक्कर, दूल्हा-दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत*

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चापा जिले में ट्रक एवं कार में भीषण टक्कर में कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बलौदा का एक परिवार शादी कर वापस शिवरी नारायण लौट रहा था। जिस कार पर दूल्हा दुल्हन और परिवार के लोग सवार थे उसकी ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में आग भी लग गई। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई▪️
[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *कैलिफोर्निया की एलिजाबेथ की मौत भारत में लिखी थी , राजस्थान में दौसा में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत*

राजस्थान में दौसा से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को बाणे का बरखेड़ा गांव के पास तेज गति से चल रही कार पलटने से एक अमेरिकी युवती की मौत हो गई। हादसे में कार चालक और गाइड गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का दौसा जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है । पुलिस ने बताया कि हादसे में US के कैलिफोर्निया शहर की रहने वाली एलिजाबेथ (25), गाइड मोहित और चालक दया प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एलिजाबेथ को दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के SMS अस्पताल के लिए रेफर किया गया । वहां उपचार के दौरान एलिजाबेथ की मौत हो गई। घटना के संबंध में अमेरिकी दूतावास को सूचना भेज दी गई है▪️
[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *पत्नी की 18 साल से अधिक उम्र तो वैवाहिक रेप कोई अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला*

By सूर्योदय भास्कर -December 10, 2023
सूर्योदय भास्कर, प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को लेकर आरोपित किये जाने से व्यक्ति को संरक्षण उन मामलों में जारी रहेगा। जहां पत्नी 18 साल या इससे अधिक आयु की है। अदालत ने ‘इंडीपेंडेंट थाउट’ बनाम भारत संघ (2017) में दिये उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि एक पुरुष और उसकी 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु की पत्नी के बीच यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ कथित अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में बरी करते हुए उल्लेख किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत आने वाला ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ धारा 375 (ए) में शामिल है, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (2013 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) में यौन संबंध बनाने के सभी संभावित पहलू शामिल हैं।

अदालत ने कहा था कि जब इस तरह के कृत्य के लिए सहमति महत्वहीन है तो आईपीसी की धारा 377 की धारा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां पति और पत्नी यौन गतिविधियों में शामिल रहे हों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, ”इस प्रकार, उपरोक्त फैसले पर गौर करने पर यह भी पता चलता है कि वैवाहिक बलात्कार से किसी व्यक्ति को संरक्षण अब भी उस मामले में जारी है, जहां पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है।”

आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्रा ने कहा कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, जिसके भारतीय दंड संहिता की जगह लेने की संभावना है, में आईपीसी की धारा 377 का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) और 323 के तहत आरोपों के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

इस मामले में, 2013 में संजीव गुप्ता के खिलाफ उसकी पत्नी ने लिंक रोड, गाजियाबाद पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 498ए, 323, 377 और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। हालांकि, गाजियाबाद की अदालत ने उक्त धाराओं के तहत उसे दोषी करार दिया था। अपीलीय अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में कहा कि विवाह के बाद, पति द्वारा पत्नी का बलात्कार किये जाने को अभी तक इस देश में अपराध नहीं माना गया है, लेकिन कई याचिकाएं अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं।
[11/12, 10:50 am] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *लखनऊ – अतीक अहमद की पत्नी के घर को किया जाएगा कुर्क*

उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की बहन आयशा
आयशा के घर के बाद पत्नी शाइस्ता पर कार्रवाई की तैयारी
शाइस्ता परवीन पर 50 हज़ार रुपया का रखा गया है इनाम
शाइस्ता पर शूटरों को पैसा व पनाह देने का लगा है आरोप

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