कौशाम्बी09अप्रैल24*सिर काटकर महिला की हत्या करने वाले पिता पुत्र को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
*हत्या के दोषी पिता पुत्र पर अदालत ने लगाया 40-40 हजार रुपए का अर्थ दण्ड*
*कौशाम्बी।।* सिर काटकर महिला की हत्या किए जाने के आरोपी पिता पुत्र के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने पिता पुत्र को हत्या का दोषी पाया और पिता पुत्र को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही साथ हत्या के दोषी पिता पुत्र पर अदालत ने 40-40 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है महिला की हत्या के दोषी पिता पुत्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
थाना करारी अन्तर्गत भैला मकदूमपुर में तीन वर्ष पूर्व महिला की सिरकटी लाश मिली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 162/21 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तो शिवम सोनी उर्फ शेरा पुत्र कैलाश चन्द्र एवम कैलाश चन्द्र सोनी पुत्र जमुना प्रसाद निवासी गण कांशीराम कालोनी, घना का पूरा थाना मंझनपुर को पुलिस ने जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त किए जाने का अनुरोध किया सरकारी अधिवक्ता ने महिला की हत्या के आरोपी पिता पुत्र को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की सिफारिश की मंगलवार को एएसजे प्रथम ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए शिवम सोनी उर्फ शेरा पुत्र कैलाश चन्द्र एवम कैलाश चन्द्र सोनी पुत्र जमुना प्रसाद निवासी गण कांशीराम कालोनी, घना का पूरा थाना मंझनपुर को महिला की हत्या का दोषी पाया और दोषी पिता पुत्र को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 40-40 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से पिता पुत्र को दंडित किया गया है।

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