November 1, 2026

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कौशाम्बी 31 अक्टूबर 26*दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, 23 हजार जुर्माना*

कौशाम्बी 31 अक्टूबर 26*दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, 23 हजार जुर्माना*

कौशाम्बी 31 अक्टूबर 26*दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, 23 हजार जुर्माना*

*महेवाघाट कौशाम्बी*। महेवाघाट थाना क्षेत्र में 11वर्षों पहले वर्ष 2015 में बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को अदालत में सजा सुनाई है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मु0अ0सं0 289/2015 धारा 376/504/506 भादवि थाना महेवाघाट की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 31.10.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अभियुक्त लल्लू पाल पुत्र स्व0 गंगादीन पाल निवासी ग्राम अलवारा थाना महेवाघाट को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है पुलिस की प्रभावी पैरवी में अभियोजक अनिरुद्ध मिश्रा विवेचक निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।

 

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