केरल07अगस्त25*खराब सड़कों के लिए जनता से टोल नहीं वसूला जा सकता केरल हाईकोर्ट ने टोल वसूली पर लगाई रोक
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) या उसके एजेंट राजमार्गों तक निर्बाध व सुरक्षित पहुंच दे पाने में विफल रहते हैं, तो वे जनता से ऐसी सड़कों के लिए शुल्क या टोल नहीं वसूल सकते। साथ ही, हाईकोर्ट ने एनएच 544 पर एडापल्ली-मन्नुथी खंड के बीच टोल वसूली पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया। जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी मेनन की पीठ ने कहा, एडापल्ली – मन्नुथी खंड पर तत्काल प्रभाव से टोल वसूली चार सप्ताह के लिए रोक दी जाए। केंद्र सरकार जनता की चिंता और शिकायतों का निवारण करते हुए चार सप्ताह की अवधि के भीतर उचित निर्णय ले । पीठ ने कहा कि एक तरफ आम
बदहाल सड़क पर वसूला जा रहा था टोल
हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिकाओं में कहा गया था कि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग का यह हिस्सा अंडरपास, फ्लाईओवर, जल निकासी कार्य के निर्माण और सर्विस रोड के अनुचित रखरखाव के कारण बदहाल है। हर दिन यहां लंबा जाम लगा रहता है। इतनी परेशानियों के बावजूद राजमार्ग पर वाहन चालकों से टोल वसूल किया जा रहा है।
लोग राजमार्ग का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क का भुगतान करने को बाध्य हैं। वहीं, एनएचएआई की जिम्मेदारी है कि वह सुचारू यातायात सुनिश्चित करे । इसकी बाधाएं एनएचएआई या उसके एजेंटों की ओर से दूर की जानी चाहिए। एजेंसी

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