कानपुर21नवम्बर23*आर एन आई द्वारा पी आर बी एक्ट 1867 में संशोधन कर 2000/- जुर्माना लगाने के विरोध में आईरा प्रेस क्लब जिलाधिकारी को देगा ज्ञापन*
आप सभी को अवगत कराना है कि सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के तुगलकी फरमान के तहत अब सभी समाचार पत्रों के प्रकाशको को समाचार पत्र के प्रकाशन के 48 घंटे के अंदर समाचार पत्र की प्रति आर एन आई के कार्यालय या पीआईबी के दफ्तर मे जमा करने की अनिवार्यता एडवाइजरी जारी कर दी है अन्यथा प्रति दो हजार ₹ के अर्थ दंड का प्रावधान बनाया गया है जो कि लघु या मध्यम समाचार पत्रो के प्रकाशको के लिए संभव नहीं है।ऐसे मे समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे ताना शाही फरमान के खिलाफ ऑल इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन /आईरा प्रेस क्लब जिला अधिकारी कानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं श्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन सौपेगा आप सभी संपादकों/पत्रकारों से अपेक्षा है की इस ज्ञापन में हमारे साथ सम्मलित हो कर इस समाचार पत्रों एवं पत्रकारों को खत्म करने वाले इस तुगलकी फरमान का कड़ा विरोध करें ।
*दिनांक 22 नवंबर दिन बुधवार समय 10:30 बजे स्थान जिला अधिकारी कानपुर, कार्यालय परिसर*
*नोट* = सभी साथी अपना कैमरा/माइक आईडी ले कर पहुंचे समय का विशेष ध्यान दें

More Stories
कौशाम्बी14जून26*विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*
कौशाम्बी14जून2026*ओवरटेक करने के चक्कर में फिसली बाइक दो घायल*
कौशाम्बी14जून26*तहसील में फरियादियों से अभद्रता करने वाले दो लेखपालों पर गिरी गाज*