कानपुर04अक्टूबर23* सपा विधायक इरफान सोलंकी व भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आगजनी का मामला,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे ट्रायल जारी रखने का दिया आदेश,
लेकिन फैसला सुनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है,
याची रिजवान सोलंकी की ओर से दाखिल याचिका,
कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में दर्ज है मुकदमा,
मामले में पीड़िता और उसकी बेटी की हैंडराइटिंग की जांच एक्सपर्ट से कराने की मांग की गई थी,
इरफान और उसके भाई रिजवान समेत अन्य दो की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर की कॉपी मांगने की अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी,
इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है,
याचिका की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी,
जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई।
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