कानपुर नगर18जनवरी2023*30जनवरी को होने वाले मतदान में भारत सरकार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कानपुर खण्ड स्नातक एवं शिक्षक के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक-30 जनवरी, 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि ऐसे निर्वाचन जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदो/विधायकों/पार्षदो को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा।
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