कानपुर देहात4अक्टूबर24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर कानपुर देहात की प्रमुख खबरें
[04/10, 5:19 pm] Punit Rania Knp Dehat: *राम स्वरूप महाविद्यालय पुखरायां में 8 अक्टूबर को रोजगार मेले का होगा आयोजन*
कानपुर देहात 08 अक्टूबर 2024
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला रोजगार सहायता अधिकारी शशि तिवारी ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय कानपुर देहात के द्वारा पुरुष/महिला बेरोजगारों के लिए दिनोंक 08/10/2024, स्थान राम स्वरूप महाविद्यालय पुखरायां कानपुर देहात में प्रातः 10:30 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जिसने Data Entry, Quality Checker, Sales Executive, ASSOCIATE & PRODUCTION & OPERATOR FIELD EXECUTIVE आई०टी०आई० फिटर, मैकनिक, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि पदों हेतु प्रतिभाग कर रही हैं। इस रोजगार मेले में आई०टी०आई०, नान आई०टी०आई० डिप्लोमा, स्नातक उर्तीण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है। मेले में आए अभ्यर्थियों का रोजगार संगम पोर्टल पर पंजियन भी किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति ले आयेगें। सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित नवीन पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर जॉब सीकर, नियोजक एवं संस्थान के पंजीयन की व्यवस्था है। जनपद कानपुर देहात के समस्त टेक्निकल/नॉन टेक्निकल शिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर महाविद्यालय अपना पंजीयन “इंस्ट्रीटयूट रजिस्ट्रेशन’ में कराए, एव उसमें अध्ययनरत अभ्यर्थी अपना पंजियन “कैम्पस प्लेसमेन्ट’ में कराये। जनपद के अन्य अभ्यर्थी ‘जॉब सीकर में अपना पंजीयन कराकर सेवायोजन विभाग की कॅरियर काउन्सिलिंग, रोजगार मेला, कॅम्पस प्लेसमेन्ट आदि सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
[04/10, 5:20 pm] Punit Rania Knp Dehat: कानपुर देहात 4 अक्टूबर 2024
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला उद्यान अधिकारी बल्देव प्रसाद ने बताया कि जनपद में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एवं राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत शासन के निर्देश के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा अधिकृत कम्पनियों के द्वारा बीज वितरण कैम्प का आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग द्वारा राजकीय अंलकृत उद्यान आलमचन्द्रपुर कानपुर देहात में जिला उद्यान अधिकारी के सौजन्य से दिनाक 04.10.2024 को किया गया। जिसमें विभिन्न विकासखण्ड के पंजीकृत कृषकों को बीज वितरण कैम्प के माध्यम से नामित कम्पनियों द्वारा बीण अनुवन्च किये गये। बीज वितरण कैम्प में नामधारी सीड्स कलश सीड्स वापना सीड्स ट्रॉपिका सीड्स तथा जे०के०एग्रीटिक्स सादि कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें पंजीकृत कृषको द्वारा अपनी पसन्द की कम्पनी स प्रजाति का चयन किया गया। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामित कम्पनियों कृषकों की मांग के अनुसार लक्ष्य पूर्ण होने तक बीज उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी, डॉ०वल्देव प्रसाद के अलावा योजना प्रभारी घनश्याम, उ०नि०, रमेश चन्द्र कटियार, स०उ०नि०, पूनम अवस्थी, स०उ०नि० एवं सुरेश कुमार, प्रधान चौधरी आदि उपस्थित रहे।
[04/10, 5:20 pm] Punit Rania Knp Dehat: *जनपद में थाई मांगुर मछली के पालन, मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन विक्रय तथा आयात-निर्यात / ट्रान्सपोर्टेशन पूर्णरूप से प्रतिबंधित*
कानपुर देहात 04 अक्टूबर 2024
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि समस्त राज्यों में थाई मांगुर मछली के पालन एवं इसके मत्स्य बीज उत्पादन, वितरण तथा तालाबों में संचय को, उसके अत्यधिक मांसाहारी प्रवृत्ती के कारण अन्य स्थानीय जलीय जीव-जन्तु एवं मछलियों के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा जनपद की सीमा के अन्तर्गत उक्त प्रजाति की मछलियों का पालन कर रहे मत्स्य पालकों एवं विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टाक को निर्देशित किया गया है जिसकें क्रम में निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपने स्तर से निर्देश निर्गत किये जा चुके है। उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में clarias gariepinus प्रजाति (थाई मांगुर) की मछलियों के पालन तथा उक्त प्रजाति के मत्स्य बीज उत्पादन, उसके संवर्धन विक्रय तथा आयात-निर्यात / ट्रान्सपोर्टेशन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित करते हुए सम्बन्धित जनसामान्य, मत्स्य पालकों एवं हैचरी स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह clarias gariepinus प्रजाति की मछलियों / मत्स्य बीज के स्टाक को तत्काल नष्ट कर दें अन्यथा गठित टास्कफोर्स टीम द्वारा प्रतिबंन्धित उक्त प्रजाति की मछलियों का पालन अथवा प्रजनन करने वाले मत्स्य पालकों के तालाब/ हैचरियों तथा मछली मण्डी को चिन्हित कर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जायेगी एवं विनिष्टीकरण पर आने वाला व्यय प्रतिबंधित clarias gariepinus मत्स्य प्रजाति के बीज उत्पादन, उसके सवर्धन, आयात-निर्यात एवं ट्रान्सपोर्टेशन करने वाले संबधित व्यक्ति/समिति/फर्म से बतौर भू/राजस्व की भांति वसूली कराकर उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272 में कार्यवाही की जाएगी।
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