कानपुर देहात27मई2025*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु पात्र करें आवेदन।*
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ०प्र०शासन के शासनादेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, गीता सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नवीन एस०ओ०पी० / विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद का कुल भौतिक लक्ष्य 470 निर्धारित किया गया है। जनपद के अधिक से अधिक पात्र आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिससे उन्हें योजना से लाभान्वित किया जा सके। इस योजना का लाभ पाने हेतु आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू 3.00 लाख तक होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन की तिथि को कन्या की आयु18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो । आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद / तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

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