औरैया17दिसम्बर*दुष्कर्म व पास्को अधिनियम में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास*
*सजा के साथ व दोनो पर 70 हजार रु का जुर्माना हुआ*
*औरैया।* बीते 15 मार्च 2019 को थाना सहायल क्षेत्र के एक गांव के अन्तर्गत बाजार जा रही 13 वर्षीय किशोरी को अभियुक्तगण आलोक उर्फ बीटू पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम लहरापुर थाना सहायल जनपद औरैया व जयचन्द्र पुत्र बदन सिंह निवासी नगला भग्गी सिद्दार्थनगर थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर बीते 26 मार्च 2019 को थाना सहायल में मु0अ0सं0 37/2019 धारा 363/366/376/506 आईपीसी व 4 पाक्सो अधिनियम व 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रारंभ की गयी थी। तथा पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को बीते 28 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा बीते 24 मई 2019 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी एवं प्रभावी पैरवी करते हुए गुरुवार को अभियुक्त आलोक उर्फ बीटू व जयचन्द्र को विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट) द्वारा अजीवन कारावास व 70,000-70,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

More Stories
लखनऊ १९ फरवरी २६ * यूपीआजतक न्यूज चैनल पर शाम 4 बजे की बड़ी खबरें
लखनऊ १९ फरवरी २६ * कौशल विभाग से सीधी सरकारी नौकरी नहीं: मंत्री कपिल देव अग्रवाल
लखनऊ १९ फ़रवरी २६ * * मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न