औरैया 25 जनवरी *शासन प्रशासन ने मदिरा के लिए गाइडलाइन की जारी*
*औरैया।* विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मदिरा के प्रेमियों के लिए शासन व प्रशासन की ओर से जिले में गाइडलाइन जारी की गई। शराब का परिवहन करने वाले लोगों को लेकर प्रशासन के आदेश जारी हुए, वही जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पास गजट के अनुसार देशी शराब 1 लीटर अर्थात 5 पउवा लेकर चलने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। अंग्रेजी शराब कि पहले डेढ़ लीटर तक की छूट थी। अब जो कि बढाकर 4.5 लीटर कर दी यानी 6 बोतल, तथा (वीआईओ) समुद्री पार आयाती शराब को भी 4.5 लीटर की छूट दी, तथा भारत में बनी शराब में कोई विशेष छूट नहीं दी गई। पहले 2 लीटर थी। अब जो कि बढाकर 2.5 लीटर कर दी गई। और बियर में 6 लीटर की छूट पहले थी जोकि 6 लीटर ही है अर्थात 500 एमएल की 12 कैन, तक लेकर जाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। जिले में देशी, विदेशी, बियर व भांग की कुल 160 दुकान है। जिनमें से शराब की 14 दुकानों का नवीनीकरण कराने के लिए दुकान मालिकों ने फार्म जमा नहीं किए। उनमें देशी शराब की 3 दुकान करमपुर, महू , रूराकला और अंग्रेजी शराब की 4 दुकान लहरापुर, रुरूगंज, बेला, सलैया पाता व बियर की 7 दुकाने अयाना, सलैया पाता, उमरेंन, कंचौसी, रुरूगंज, मल्हौसी, सहायल अब इनको दुकानों को(टेंडर टोकन )प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वही 146 दुकानों का पंजीकरण कराया जा चुका है। जिनमें से देशी शराब की 74 दुकाने हैं। व अंग्रेजी शराब 33 दुकाने और बियर की 25 दुकाने तथा भांग की 14 दुकानों का नवीनीकरण कराया जा चुका है। वही फार्म जमा करने की प्रक्रिया जारी भी है।

More Stories
भागलपुर23अगस्त26*श्रावणी मेला 2026 : धांधी बेलारी महा शिविर में शिव भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु,
रायबरेली23अगस्त26*रायबरेली को 879 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री*
पूर्णिया23अगस्त26*कसबा में पहली बार महिला आयोग का ऐतिहासिक जनता दरबार