औरैया 22 सितंबर *विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन*
*औरैया।* जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के आदेशानुसार मंगलवार को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया दिवाकर कुमार द्वारा वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से जिला कारागार इटावा/औरैया का जेल इंस्पेक्शन एवं जेल में प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव दिवाकर कुमार ने संबंधित विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि प्ली बारगेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है। आरोपी की सजा उस केस के न्यूनतम सजा से आधी या उससे भी कम कर दी जाती है और आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, जिन मामलों में 7 साल से कम सजा है और बंदी कुछ समय कारागार में व्यतीत कर चुके हैं। वह संबंधित न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से अपने केसों का अंतिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं, क्योंकि प्ली बारगेनिंग के अंतर्गत छोटे मामले आते हैं और ऐसे कैदी जो आपसी रजामंदी से निपटारा करा सकते हैं और ना ही वह कैदी बार-बार जेल आया हो और ना ही पहले से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो। तत्पश्चात जेल में शिवम, बृजेश, बल्ला, जितेंद्र सिंह, प्रशांत, अमित आदि जेल में निरुद्ध बंदियों के विधिक सहायता हेतु पूछताछ की गई किंतु जेल में निरूद्ध बंदियों द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत नहीं कराया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा जेल अधिकारियों को जेल में साफ सफाई एवं वर्तमान में फैले वायरल डेंगू, मलेरिया व बुखार से बचाव के लिए नियमित तौर पर जेल में एंटीलार्वा स्प्रे का छिड़काव किए जाने तथा शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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