इलाहाबाद १५ दिसंबर २५ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ नगर निगम के एक आदेश किया रद्द
नगर निगम ने दिया था आदेश, दत्तक पुत्र को नौकरी नहीं दी जा सकती है
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ नगर निगम के एक आदेश किया रद्द
नगर निगम ने दिया था आदेश, दत्तक पुत्र को नौकरी नहीं दी जा सकती है
कोर्ट ने कहा- अगर किसी के पास दत्तक ग्रहण विलेख (प्रमाणपत्र) है तो उस पर सवाल मत उठाएं
कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता
यह निर्णय न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने शानू कुमार की ओर से दायर सेवा संबंधी याचिका पर दिया
अदालत ने नगर निगम के 2 सितंबर 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया है कि याची के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर दो माह के भीतर पुनर्विचार किया जाए।

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