March 8, 2026

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अयोध्या 23/11/25*विद्युत विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए शुरू की विद्युत बिल राहत योजना

अयोध्या 23/11/25*विद्युत विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए शुरू की विद्युत बिल राहत योजना

अयोध्या 23/11/25*विद्युत विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए शुरू की विद्युत बिल राहत योजना

उपखण्ड अधिकारी रुदौली राजेश कुमार माथुर द्वारा विधायक को उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के माध्यम दी जानकारी

भेलसर(अयोध्या) उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समय विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों में आकर्षक ब्याज माफी व आंशिक मूलधन माफ़ी योजना दिनांक ०१.१२.२०२५ से शुरू की है। बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा लाभ उठाने का अच्छा मौका हैं।यदि समय रहते बकाया विद्युत बिलों के उपभोक्ता इस का लाभ नहीं उठाएंगे तो यह मौका बार बार नहीं मिल सकेगा।
उप खण्ड अधिकारी रुदौली राजेश कुमार माथुर व उप खण्ड अधिकारी पटरंगा ने विधायक रामचंद्र यादव से मिलकर उनको उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा जारी विज्ञप्ति देकर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन व सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को दी गई आकर्षक छूट की जानकारी दी।विधायक रामचंद्र यादव ने सरकार और उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन द्वारा बकायेदारों को पूर्ण रूप से ब्याज माफ़ी व आंशिक मूलधन में माफ़ी पर खुशी जाहिर करते हुए आभार प्रकट किया। विधायक द्वारा अपने स्तर से क्षेत्रीय बकायेदार उपभोक्ताओं को स्वयं जानकारी उपलब्ध कराने व उप खण्ड अधिकारियों को गांव गांव लाउड स्पीकर द्वारा मुनादी कराकर एवं बैनर/पोस्टर लगवाकर प्रचार प्रसार कराने हेतु राय दी गई। उप खण्ड अधिकारी रुदौली राजेश कुमार माथुर ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना तीन चरणों में संपन्न होगी।पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिसमें उन्होंने बताया कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ता यदि 30 दिनों में पूर्ण विद्युत बिल जमा कर देगा तो पूर्ण ब्याज माफ़ी के साथ साथ 25 प्रतिशत मूलधन में माफ़ी का भी लाभ प्राप्त कर सकेगा।
द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक जिसमें उन्होंने बताया कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ता यदि 30 दिनों में पूर्ण विद्युत बिल जमा कर देगा तो पूर्ण ब्याज माफ़ी के साथ साथ 20 प्रतिशत मूलधन में माफ़ी का भी लाभ प्राप्त कर सकेगा।
तृतीय चरण 1 फ़रवरी से 28 फ़रवरी, 2026 तक जिसमें उन्होंने बताया कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ता यदि 28 दिनों में पूर्ण विद्युत बिल जमा कर देगा तो पूर्ण ब्याज माफ़ी के साथ साथ 15 प्रतिशत मूलधन में माफ़ी का भी लाभ प्राप्त कर सकेगा।
नोट- विद्युत चोरी करते पाये गये व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को भी इस आकर्षक योजना में विभाग द्वारा पूर्ण राजस्व निर्धारण पर 50 प्रतिशत लाभ उठाने का आकर्षक मौका मिल सकेगा।
उप खण्ड अधिकारी रुदौली द्वारा अपने बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में ही पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त करने हेतु आग्रह किया गया।

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