October 1, 2023

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अयोध्या 18 अगस्त *रुदौली पुलिस ने चार गोकश को गोमांस,तमंचा,कारतूस व चाकू के साथ किया गिरफ्तार*

*अब्दुल जब्बार एडवोकेट व डॉ0 मो0 शब्बीर की रिपोर्ट*

अयोध्या 18 अगस्त *रुदौली पुलिस ने चार गोकश को गोमांस,तमंचा,कारतूस व चाकू के साथ किया गिरफ्तार*

भेलसर(अयोध्या)रुदौली कोतवाली की पुलिस टीम ने मंगलवार को चार गोकशों को तीन कुंतल गोमांश,तीन अदद सर खुर पैर,तीन अदद चमड़ी,एक अवैध तमंचा,एक जिंदा कारतूस व छः अदद अवैध चाकू एक चापड़ तथा अन्य उपकरण के साथ खतीरपुर बाग से गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार किए गए चारो अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जानकारी के अनुसार रूदौली कोतवाली की पुलिस टीम एसएसपी शैलेश पाण्डेय के निर्देशन में अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रही थी। तभी गोकशी करने की सूचना मिली।सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रुदौली विनोद बाबू मिश्रा ने टीम गठित कर गोतस्करों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा दिया।गठित की गई टीम में उपनिरीक्षक रणजीत सिंह यादव,उपनिरीक्षक प्रमोद यादव प्रभारी चौकी किला,उपनिरीक्षक संजय यादव,हेड कांस्टेबल अशोक यादव,आनन्द यादव,कांस्टेबल प्रवीण दीक्षित,संजय सैनी,अंकित यादव,कुलदीप सिंह व रवि कुमार के साथ चार गोतस्करों शान मोहम्मद,जीशान पुत्र रईस निवासी इमली पटवन रुदौली रामकुमार कोरी पुत्र दुखराम कोरी निवासी इमली पटवन रूदौली व बाल अपचारी तसव्वर पुत्र रमजान इमली पटवन रुदौली को खतीरपुर बाग से गिरफ्तार कर लिया।चारो के पास से तीन कुंतल गोमांश,तीन अदद सर व खुर पैर,तीन अदद चमड़ी,एक अवैध तमंचा,एक जिन्दा कारतूस तथा छह अवैध चाकू एक चापड़ व अन्य उपकरण बरामद किया।गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 369/21की धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम 370/21की धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट 371/21की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट 372/21की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मुकदमा अपराध संख्या 373/21की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया है।