अयोध्या 10 फ़रवरी 26*बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के धड़ल्ले से दौड़ रही गोल्फ कार्ट*
*ठेकेदारों के आगे जिम्मेदार प्राधिकरण आंखें मूंद बैठा है।*
नियमों के विपरीत चल रही इन गोल्फ कार्ट पर न तो परिवहन विभाग की नजर है और न ही स्थानीय प्रशासन की।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर चलने वाले वाहन का पंजीकरण, बीमा होना अनिवार्य है।
इसके बावजूद रामपथ पर चल रहे गोल्फ कार्ट न तो पंजीकृत हैं और न ही बीमित। दुर्घटना की स्थिति में न तो पीड़ित को मुआवजा मिलेगा और न ही जिम्मेदारी तय हो पाएगी।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये गोल्फ कार्ट प्रभावशाली ठेकेदारों द्वारा संचालित की जा रही हैं।
जिनके सामने प्राधिकरण पूरी तरह नतमस्तक नजर आता है।
आम नागरिक यदि बिना कागजात के दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाए तो तत्काल चालान काट दिया जाता है।
लेकिन ठेकेदारों की गोल्फ कार्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती यहां तक कि 2024 से सैकड़ो की संख्या में चल रहे गोल्फ कार्ट का कोई चालान तक नहीं हुआ है।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने तो कोई डाटा विभाग में न होने की जानकारी दी।
यह दोहरा मापदंड प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सूत्रों की मानें तो संबंधित अधिकारियों को इस अवैध संचालन की पूरी जानकारी है, लेकिन “ऊपर से दबाव” होने के कारण कार्रवाई से बचा जा रहा है।
कुछ मामलों में तो ठेकेदारों को अस्थायी,अनुमति या मौखिक सहमति देकर नियमों को ताक पर रख दिया गया है।
यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जनता की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है।
अब देखना यह है कि प्राधिकरण कानून का पालन सुनिश्चित करता है या फिर ठेकेदारों के आगे यूं ही नतमस्तक बना रहता है। *ब्यूरो रिपोर्ट*

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