ब्रेकिंग पंजाब 05 मार्च*हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर नगर निगम कर्मचारियों ने स्टेट बैंक खोला

हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर नगर निगम कर्मचारियों ने स्टेट बैंक खोला
अबोहर, 5 मार्च (शर्मा): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस तेजिंद्र सिंह ढींढसा की अदालत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर निगम की ओर से एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तेजिंद्र सिंह ढींढसा ने पब्लिक की सुविधा को देखते हुए बैंक को तुंरत खोलने के निर्देश दिये। आज 5 मार्च को सुबह 9.30 बजे नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी विक्रम धूडिय़ा अपनी टीम के साथ स्टेट बैंक पहुंचे। उनके साथ बैंक के मैनजर गौरव अग्रवाल के अलावा सीनियर एडवोकेट अबोहर विनोद कुमार बेरी, सुनील कम्बोज की मौजूदगी में बैंक का ताला खोला गया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई गई। नगर निगम ने बैंक मैनेजर के हवाले किया। सीनियर एडवोकेट विनोद बेरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पब्लिक की सुविधा के लिए बैंक खोल दिया गया है। जो भी लेन-देन का मामला है वह हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
फोटो:4, बैंक मैनेजर नगर निगम अधिकारियों, जानकारी देते एडवोकेट विनोद बेरी।