राजगढ़ 18 फरवरी*चैक बाउंस के आरोपी को कठोर कारावास की सजा।*

राजगढ़ 18 फरवरी*चैक बाउंस के आरोपी को कठोर कारावास की सजा।*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार*
(राजगढ़) जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (अपूर्वा ताम्रकार) द्वारा आज एक आपराधिक मामले में निर्णय पारित किया जाकर चैक बाउंस के आरोपी कैलाश सेन निवासी रोजदखुर्द तहसील राजगढ़ को छह माह का कठोर कारावास के साथ ही परिवादी को आरोपी से चैक की राशि मय ब्याज के दिलाने का निर्णय पारित किया गया है।
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता जे.पी.शर्मा नें बताया कि आरोपी कैलाश सेन नें परिवादी सचिन पिता केदारनाथ गुप्ता निवासी सदर बाजार खुजनेर से आपसी जान पहचान होने से वर्ष 2014 में 25000 रुपये नगद प्राप्त किये थे।
परिवादी द्वारा आरोपी को दी गयी राशि की मांग करने पर आरोपी नें 25000 रुपये की राशि का स्वयं का हस्ताक्षरित चैक प्रदान किया जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते में आहरण हेतु जमा किया।
परिवादी द्वारा जमा किये गए चैक को बैंक द्वारा यह कहकर वापस कर दिया कि आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चैक की राशि का भुगतान होना संभव नहीं हैं।
परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से आरोपी को वैधानिक सूचना पत्र भी प्रेषित करवाया किन्तु आरोपी द्वारा सूचनापत्र प्राप्ति के पश्चात भी परिवादी को राशि का भुगतान नहीं किया। विवश होकर परिवादी द्वारा न्यायालय की शरण ली और आरोपी के विरुद्ध अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोगी के कथन और समस्त दस्तावेजों का परिशीलन किया तथा अभियोगी के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में दी गयी ठोस दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी को छह माह के कठोर कारावास की सजा और चैक की राशि मय ब्याज के भुगतान करने का निर्णय पारित किया गया।