अयोध्या 12 फरवरी ब्रेकिंग न्यूज़ upaajtak से

सस्ती हवाई टिकटों का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों को तत्काल प्रभाव से घरेलू उड़ानों के लिए 10-30% अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है. सरकार ने वर्तमान में किराए में न्यूनतम और अधिकतम सीमा लागू कर दी है जो एयरलाइंस यात्रियों से वसूल सकती है. अब न्यूनतम किराया को 10 फीसदी और अधिकतम किराया को 30 फीसदी तक बढ़ाया गया है. यह नियम 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा.
डीजीसीए ने सभी 7 क्षेत्रों के लिए न्यूनतम किराया 10-12 प्रतिशत बढ़ा दिया है और सरकार के आदेश के अनुसार अधिकतम किराया लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है. 7 क्षेत्रों को उड़ान की अनुमानित अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है.
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण वाली नियमावली में 11वें संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज विभाग ने कहा किया, इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में ACS मनोज कुमार ने कहा कि, जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा।
ACS मनोज कुमार ने बताया कि एससी, ओबीसी और महिला के क्रम में गांव का आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि, जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे। पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा लेकिन जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी। बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले एक माह में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: लखनऊ
भूमाफिया के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में कमिश्नरेट पुलिस
अब तक 16 थानों के 29 भूमाफिया हुए चिन्हित
कमिश्नरेट पुलिस ने लखनऊ में जमीनों पर कब्जा करने और कई किसानों की जमीन हथियाने वाले भू-माफिया को चिन्हित करना शुरू कर दिया है
अब तक 16 थानों में 29 बड़े भू-माफिया चिन्हित किये जा चुके हैं
कई और प्रापर्टी डीलरों पर भी पुलिस की नजर गड़ी हुई है
इन सबकी करतूतों का ब्योरा तैयार कर लिया गया है
इनमें दो भू-माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है
पुलिस का दावा है कि इस एक्ट के तहत ही इन भू-माफिया की सम्पत्ति भी कुर्क की जायेगी
कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने पिछले साल मुख्तार अंसारी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की थी
इनकी कई सम्पत्तियों पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया था
इसी तरह तीन और भू-माफिया के खिलाफ सख्ती हुई थी
इसमें पीजीआई में राम सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी
फिर मामला शांत पड़ गया था
अब पुलिस फिर से भू-माफिया पर नकेल कस रही है
इसी कड़ी में सभी एडीसीपी और एसीपी को इस सूची को तैयार करने को कहा गया था
जिला प्रशासन स्तर से भी भू-माफिया की सूची तैयार की गई है
एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक तहसील स्तर पर जमीन कब्जा करने की कई शिकायतें आ रही थी
इसके बाद ही सूची तैयार करना शुरू कर दिया गया था
जमीन पर कब्जा करने की हर शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है
भू-माफिया पर जल्दी ही कार्रवाई की जायेगी
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: *9400 पर जल्द होगी दरोगा की भर्ती*
लखनऊ
– यूपी पुलिस में दरोगा के 9400 पदों पर भर्ती जल्द होगी शुरू, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शुरू की तैयारियां, कुछ दिनों में होगी भर्ती की औपचारिक घोषणा।
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: *मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए UP सरकार की नई नीति*
*सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश*
*भारत सरकार द्वारा पत्रकारों तथा उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ‘‘पत्रकार कल्याण स्कीम’’ लागू*
लखनऊ।
पत्रकार की मृत्यु होने तथा स्थाई अक्षमता पर 5.00 लाख रूपये तक की एकमुश्त सहायता राशि अनुमन्य
गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 3.00 लाख रूपये
तक की सहायता का प्राविधान
स्कीम के सुचारू रूप से संचालन हेतु समिति गठित
प्रत्येक तिमाही समिति की कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित
की जायेगी, जबकि प्रकरण की तात्कालिकता के दृष्टिगत
अध्यक्ष कभी भी बैठक बुला सकेंगे
स्कीम से आच्छादित हो रहे पत्रकारों को प्रधान महानिदेशक, पी0आई0बी0 के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा
लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2021
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पत्रकारों तथा उनके परिवार को अत्यंत विकट परिस्थितियों में समयबद्ध तथा पारदर्शी रूप से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ‘‘पत्रकार कल्याण स्कीम’’ लागू की गयी है। स्कीम के तहत किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार को तथा दुर्घटना में पत्रकार के स्थाई अक्षमता पर 5.00 लाख रूपये तक की तत्काल एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
अपर मुख्य सचिव सूचना, डाॅ नवनीत सहगल ने इस संशोधित स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि पत्रकार कल्याण स्कीम के अन्तर्गत पत्रकारों को कैंसर, गुर्दे की खराबी, हृदय की ऐसी बीमारी जिसमें बाईपास या ओपेन हाॅर्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, मस्तिष्क रक्तस्राव तथा पक्षाघात आदि जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के लिये 3.00 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान किये जाने का भी प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से ऊपर के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यह वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
पत्रकार कल्याण स्कीम में समाचार पत्र कर्मचारी तथा विविध प्राविधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत ऐसे पत्रकार अथवा मीडिया कार्मिक, जिनका मुख्य व्यवसाय रेडियो अथवा टीवी समाचार चैनलों के लिए रिपोर्टिंग/सम्पादन करना है, को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक पत्रकार के रूप मंे नियोजित अथवा ऐसे पत्रकार, जो एक या एक से अधिक मीडिया संस्थानों से जुड़ा है तथा समाचार सम्पादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार भी शामिल हैं।
डाॅ सहगल ने बताया कि इस स्कीम के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समिति के अध्यक्ष, जबकि प्रधान महानिदेशक, पीआईबी तथा संयुक्त सचिव, नीति एवं प्रशासन सदस्य होंगे। समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित की जायेगी, ताकि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त मामलों पर निर्णय लिया जा सके। प्रकरण की तात्कालिकता को देखते हुये समिति के अध्यक्ष कभी भी आवश्यकतानुसार बैठक बुला सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव, सूचना ने बताया कि स्कीम का लाभ ऐसे पत्रकारों को दिया जायेगा, जो भारत के नागरिक हों तथा सामान्य रूप से भारत में निवास करता हो। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार अथवा राज्य/केन्द्रशासित राज्य सरकारों द्वारा पत्रकार की मान्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे पत्रकार, जिन्हें भारत सरकार अथवा किसी राज्य/केन्द्रशासित राज्य सरकार से वर्तमान में मान्यता प्राप्त न हों, वह भी इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, यदि वह इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत न्यूनतम 05 वर्ष तक लगातार पत्रकार रहा हो। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से आच्छादित हो रहे पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधान महानिदेशक, पी0आई0बी0 के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: ब्रेकिंग
लखनऊ
थोड़ी देर में आईएएस अफसरों की लंबी तबादले की लिस्ट होगी जारी कई जिलों के जिलाधिकारियों पर भी गिरेगी गाज कई नए डीएम होंगे तैनात थोड़ी देर में नियुक्ति विभाग जारी करेगा आईएएस अफसरों की लिस्ट
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या हो तो वह बेझिझक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर सम्पर्क कर सकता है। योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के आधार पर फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार हो या थानाध्यक्ष, अगर जनता इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लोकभवन में उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ के अधिकाधिक प्रयोग के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए।
[2/12, 12:00 AM] +91 94155 29848: बिग ब्रेकिंग-
न्यायालय द्वारा गुंडा एक्ट की नोटिस वापसी का आदेश
पूराकलंदर थाना क्षेत्र,जनपद अयोध्या में गुंडा एक्ट के आरोपी तलहा खान की न्यायालय से राहत मिल गईं है,पूराकलंदर थानाध्यक्ष ने चालानी रिपोर्ट में कहा था की अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है एवं उसका समाज मे भय वा आतंक है उसका समाज मे स्वछंद रहना सही नही है ,नोटिस प्राप्ति पर अभियुक्त अपने अधिवक्ता शावेज़ जाफ़री के द्वारा न्यायालय में उपस्थित हुए और उक्त पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की ,अभियुक्त के अधिवक्ता शावेज़ जाफ़री द्वारा तर्क प्रस्तुत की अभियुक्त एक हैसियत दार इज़्ज़तदार व्यक्ति है,अभियुक्त का क्षेत्र में मान सम्मान है,अभियुक्त के विरुद्ध जो मुक़दमा छेड़खानी का दर्ज करवाया गया है वो व्यक्तिगत रंजिश का है वादिनी का स्वयं शांति भंग में चालान हो चुका है ,वरिष्ठ अधिवक्ता शावेज़ जाफ़री के तर्कों से सहमत होकर ,वा बहस सुनकर न्यायालय ए डी एम प्रशासन महोदय द्वारा आदेश पारित किया गया की अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट चलाने का पर्याप्त आधार नही है वा अभियुक्त के विरुद्ध दी गई गुंडा एक्ट की नोटिस वापस ली जाती है।