December 2, 2025

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कानपुर देहात दिनांक 02 दिसंबर 2025*आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाएगा स्वीकार।*

कानपुर देहात दिनांक 02 दिसंबर 2025*आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाएगा स्वीकार।*

कानपुर देहात दिनांक 02 दिसंबर 2025*आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाएगा स्वीकार।*

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 कार्यवाही के दौरान जन्मतिथि सम्बन्धी अभिलेखों की शुद्धता एवं सत्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनपद के समस्त ई.आर.ओ., ए.ई.आर.ओ. एवं पंजीयन अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत निर्देशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। अतः निर्वाचक नामावली से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों में जन्मतिथि प्रमाण हेतु केवल वही वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाएँगे जो आयोग द्वारा निर्धारित सूची में सम्मिलित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में पुनरीक्षण कार्य से संबंधित प्रत्येक ई.आर.ओ. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दावा-आपत्ति या प्रविष्टि संशोधन केवल वैध दस्तावेजों के आधार पर ही संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं शुचिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए जन्मतिथि संबंधी अभिलेखों की त्रुटिरहित पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए तथा जहाँ भी आवश्यक हो, संबंधित दावेदारों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए कि आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं सभी पंजीयन अधिकारी इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि अप्रमाणित, संदिग्ध अथवा आधार आधारित जन्मतिथि को किसी भी स्तर पर स्वीकार न किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं नियमानुकूल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

Taza Khabar