कौशाम्बी 15 जून*असंगठित क्षेत्र के मजदूर मुख्यमंत्री दुर्घटना वीमा योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु करायें पंजीकरण*
*कौशाम्बी* श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्ति राय ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। इस पोर्टल पर 45 प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकार अपना पंजीयन करा सकते हैं। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कर्मकारों के पंजीयन के लिए 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है। जैसे-नाई, मोची, माली, बुनकर(कोरी, जुलाहा), घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, फुटकर सब्जी-फल-फूल विक्रेता, ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, तांगा बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले, गाड़ीवान, भड़भूजे, पशुपालन मत्स्य पालन, मुर्गी पालन बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्यरत ऐसे कर्मकार जिन्हें ईंपीएस, ईएसआई नहीं मिली, खेतिहर कर्मकार, नाविक, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका से रंगाई पुताई -धुलाई का कार्य करने वाले, दरी कम्बल/जरी, जरदोजी/चिकन का काम करने वाले दुकान व पोल्टी शाप, डेयरी में काम करने वाले, चूड़ी व कांच के अन्य उत्पादों में काम करने वाले आदि कर्मकारों को सम्मिलित किया गया हैं। कर्मकार अपना पंजीकरण पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं।पंजीकृत कर्मकारों के लिए दो योजनायें वर्तमान में प्रस्तावित हैं-मुख्यमंत्री दुर्घटना वीमा योजना- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना- 5 लाख तक का इलाज।सभी प्रकार के कर्मकारों के पंजीयन हेतु अपना आधार (साथ में परिवार के अन्य सदस्यों के आधार), बैंक खाता, एक पास पोर्ट साइज की फोटोग्राफ एवं पंजीयन हेतु रू 60/- 05वर्ष के लिए एकमुश्त निर्धारित किया गया है। कर्मकार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मंझनपुर, आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण हेतु-कर्मकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो तथा उसकी मासिक आय रू 15000/-से कम हो, कर्मकार का सदस्य न हो, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत सदस्य न हो एवं असंगठित कर्मकार होने के सम्बन्ध में स्व प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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