औरैया 15 जून 2021*आवेदन के 72 घंटे के भीतर अनुमति देने की व्यवस्था की गई है-डीएम
उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना से जुड़ी मुश्किलों के समाधान के लिए यूपी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 को 20 सितम्बर 2020 से लागू किए जाने की मंजूरी दी गई है। इसमें उद्यम स्थापना व संचालन से जुड़ी प्रक्रिया का सरलीकरण कर तमाम तरह की मंजूरी व निरीक्षण से छूट के साथ आवेदन के 72 घंटे के भीतर अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। जिले में नये उद्योग लग रहे परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमी नहीं आ रहे है इसके अन्तर्गत उद्यमी सुगमता पूर्वक राजस्व, श्रम, प्रदूषण, अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा विभाग से अनुज्ञा अनापत्ति, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण एवं लाइसेंस आदि प्राप्त कर सकते है।
अतः उद्यमी अपने आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र निकट लखन वाटिका दिबियापुर रोड औरैया में जमा कर सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र निकट लखन वाटिका दिबियापुर रोड औरैया में सम्पर्क कर सकता है
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति निम्नवत् होगी.
- जिलाधिकारी महोदय. अध्यक्ष
- उप जिलाधिकारी . सदस्य
- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. सदस्य
- अधिशाषी अभियन्ता विद्युत निगम. सदस्य
- उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त. सदस्य
- क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य औद्योगिक विकास
- निगम सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय. सदस्य
- जिला अग्निशमन अधिकारी.सदस्य
- उपायुक्त उद्योग. सदस्य / सचिव
कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, औरैया
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